डि लाईट न्यूज गरीब की आवाज से यूपी स्टेट हेड मनोज कुमार अग्रहरि की खाश रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज चित्रकूट अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय श्री कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के नियंत्रण हेतु जनपद में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखा तैयार किए जाने के संबंध में नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी व नगर पंचायत मानिकपुर, मऊ व राजापुर के उम्मीदवारों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई

डि लाईट न्यूज गरीब की आवाज से यूपी स्टेट हेड मनोज कुमार अग्रहरि की खाश रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज चित्रकूट अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय श्री कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए निर्धारित व्यय सीमा के नियंत्रण हेतु जनपद में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखा तैयार किए जाने के संबंध में  नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी व नगर पंचायत मानिकपुर, मऊ व  राजापुर के उम्मीदवारों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों से कहा है कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा उसका लेखा-जोखा हेतु अपने से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर एवं जनपद स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी की दरों की सूची अवश्य प्राप्त कर लें प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा किसी प्रत्याशी द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु नौ लाख रुपए सदस्य हेतु दो लाख रुपए नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु दो लाख 50 हजार रुपए एवं सदस्य नगर पंचायत हेतु 50 हजार रुपए से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय धनराशि का लेखा जोखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्य पद के सभी प्रत्याशियों से कहा है कि उम्मीदवार पहचान पत्र एवं जिन प्रत्याशियों को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहते हैं वह अपने से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को नियमानुसार प्रार्थना पत्र देकर प्राप्त कर लें, निर्वाचन में सभा रैली जुलूस कार्यालय आदि के प्रयोजन प्रचार प्रसार की अनुमति अपने निकाय से संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारियों से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए वाहन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर अन्य विवरण देते हुए अपने निकाय से संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी से आयोग द्वारा निर्धारित अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु वाहन के नियमानुसार वाहन पास निर्गत करा सकते हैं प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जाएगा यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झंडे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाए जाएंगे केवल प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों पर ही झंडे एवं स्टीकर लगाए जा सकते हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु तीन वाहन, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु दो वाहन नगर पालिका सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु एक वाहन नगर पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु एक वाहन का संचालन निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए करा सकते हैं इसके साथ ही मतगणना के दिन नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्षों को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी सदस्यों के लिए कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि जो भी पोस्टर बैनर छपवाए जाए उसमें प्रिन्टिग प्रेस के मुद्रक प्रकाशक का नाम एवं प्रतियों की संख्या अवश्य अंकित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो आप लोगों को चुनाव प्रचार संबंधी मदों का मूल्य निर्धारण किया गया है और उसकी प्रति भी दी गई है उसी के अनुसार व्यय लेखा रजिस्टर तैयार करें। तथा अलग से बैंक में खाता खुलवा ले ताकि विभिन्न मदो में जो चुनाव में खर्च किया जाएगा उसका लेखा जोखा व्यय रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा निर्धारित व्यय सीमा के अंदर ही खर्च किया जाएगा तथा व्यय रजिस्टर बनाकर लेखा-जोखा हेतु कोषागार में जमा भी अवश्य कराया जाए। 

मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कोई भी वस्तुएं वितरण न किया जाए नहीं तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी तरह की समस्या के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका नंबर 8765473613,8765473609,05198-298090,8737991438एवं8737991456 है। यह 24 घंटे संचालित रहेगा कोई समस्या हो तो अवगत करा सकते हैं, जुलूस एवं चुनाव प्रचार में छोटे बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा किसी के घर में बिना अनुमति के पोस्टर बैनर होर्डिंग झंडा नहीं लगाएंगे शासकीय भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। लाउडस्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा एक जगह पर लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं करेंगे धारा 144 लगी है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करें 9 मई 2023 की शाम 5 बजे के बाद कोई भी सभा नहीं होगी मतदान के दौरान कोई भी मोबाइल फोन मतदान केंद्र पर नहीं ले जाएगा चुनाव आयोग द्वारा 15 पहचान पत्र जारी किया गया है उसी से ही मतदान पड़ेगा बूथ लेवल आफीसर मतदाता पर्ची बांटेंगे।
वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री शैलेश कुमार, सहायक कोषाधिकारी श्री अवधेश प्रताप सिंह, लेखाकार श्री विकास सचान सहायक लेखाकार श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव ने चुनाव से संबंधित व्यय एवं आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर कोषागार के श्री अशोक कुमार, श्री योगेन्द्र सिंह, अशोक कुमार गुप्ता, राजबहादुर, श्री राजेश भारती सहित अन्य संबंधित लोग तथा प्रत्याशी मौजूद रहे।

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